प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति की तस्वीर के दुरुपयोग पर होगी छह माह की कैद
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर के दुरुपयोग पर अब छह माह तक की कैद हो सकती है.
निजी कंपनियों के विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने पर सचेत हुई केंद्र सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में पहली बार सजा का प्रावधान लाने जा रही है.
जुर्माने की रकम को एक हजार गुना बढ़ाकर पांच लाख कर दिया जाएगा.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. कानून मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है.
सार्वजनिक राय लेने के बाद ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. सरकार की कोशिश इस कानून को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पारित करा लेने की होगी.