राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री की तस्‍वीर का गलत इस्‍तेमाल पड़ेगा महंगा, एक लाख रुपये जुर्माना

  • केंद्र सरकार नाम एवं प्रतीक कानून (Emblems and Names (Prevention of improper use) Act 1950) में बड़ा बदलाव लाने जा रही है.
     
  • बदलाव के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीर का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो पहली गलती पर 200 गुना जुर्माना देना पड़ेगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
     
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निजी कंपनियों के विज्ञापन में इस्तेमाल किए जाने पर केंद्र सरकार सचेत हुई है, जिसके बाद सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में सजा का प्रावधान लाने जा रही है.
     
  • मौजूदा प्रतीक एवं नाम कानून में अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नए कानून के तहत जुर्माने को 200 गुना बढ़ाकर एक लाख किया जाएगा. 
     
  • साथ ही कानून के कई बार उल्लंघन किए जाने पर तीन से 6 माह तक की सजा भी हो सकती है.

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