एजेएल प्लाट आवंटन केस: हुड्डा और वोरा की अग्रिम ज़मानत पर लगी ईडी कोर्ट की मोहर
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा को पंचकूला के एजेएल प्लॉट आवंटन केस में स्पेशल ईडी कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है. बता दें कि हुड्डा और वोरा की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी गई है.
बता दें कि 26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हुड्डा एवं मोतीलाल वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज करवाई थी.
हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था.
ईडी ने जांच में पाया कि हुड्डा ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए भूखंड पुन: आवंटन की आड़ में एजेएल को 1982 की दर और ब्याज के साथ गलत तरीके से आवंटन किया था जिससे एजेएल को काफी फायदा हुआ था.
ईडी के अनुसार, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया.