दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद हिमाचल सरकार ने हवा को दूषित होने से बचाने के लिए कृषि व बागवानी के अवशेष जलाने पर रोक लगा दी है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कृषि व बागवानी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके बाद प्रदेश में कृषि व बागवानी अवशेष और कूड़ा-कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कृषि व बागवानी के अवशेषों जैसे धान की पराली, मक्की की फसल के बचे अवशेष या सब्जियों व पेड़ों की कांट-छांट के बाद बची टहनियों को खुले में जलाने पर रोक लगा दी गई है.
हिमाचल में 9.60 लाख परिवार कृषि व बागवानी व्यवसाय से जुड़े हैं और सर्दियां आते ही खेतों को खाली करने के साथ उनमें बचे फसलों के अवशेषों को भी जलाया जाता है.
निर्देशों का पालन करने के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया है जिसमें स्थानीय कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.