कोर्ट ने आरटीआई पोर्टल संबंधित याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र, राज्यों को दो हफ्ते का और वक्त दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार का ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र और 25 राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का और समय दिया.
ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल होने पर लोग कागज पर लिखित आवेदन के बजाय सूचना के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
कोर्ट ने निराशा जताते हुए केंद्र और राज्यों से कहा कि वे दो हफ्ते के भीतर जवाब दें.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
केंद्र ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनाया है जिस पर प्रवासी भारतीयों सहित कोई भी भारतीय नागरिक किसी मंत्रालय या विभाग से सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है.