सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ याचिका खारिज

  • जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
     
  • कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.
     
  • न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पीएसए एक्ट के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी होने के बाद इस याचिका में विचार करने के लिए और कुछ नहीं रह गया है.

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  • हाल ही में अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट  के तहत हिरासत में लिया गया था और पीएसए एक्ट लगने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला जहां भी रहेंगे वह अस्थाई जेल होगी.
     
  • बता दें, इससे पहले तक फारूक 4 अगस्त से नजरबंद थे.

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