चुनाव आयोग ने CM तमांग की अयोग्यता अवधि घटाई, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ
चुनाव आयोग ने तमांग की अयोग्यता अवधि घटाकर 1 साल 1 महीने की.
चुनाव आयोग के फैसले के बाद तमांग की अयोग्यता अवधि समाप्त.
इससे पहले चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता प्रेम सिंह तमांग को जनप्रतिनिधि कानून के तहत अयोग्य करार दिया था और उनके चुनाव लड़ने पर छह साल की पाबंदी लगा दी थी.
सिक्किम विधानसभा की तीन खाली सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं.
तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी है.