पंच-सरपंचों को पुराने नियम से बीडीसी चुनाव कराना मंजूर नहीं, कहा-73वें संशोधन के प्रभावी होने तक करें इंतजार
राज्य में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) के चुनाव पुराने अधिनियम के तहत कराने से पंच और सरपंच नाखुश हैं।
संविधान के 73वें संशोधन के तहत बीडीसी चुनाव कराए जाएं। इसके लिए वह राज्य प्रशासन और केंद्र पर दबाव बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में हैं।
जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने राजनीतिक आधार पर चुनाव करवाने के फैसले को ठीक तो बताया है, लेकिन कहा है कि पुराने पंचायती राज कानून के तहत बीडीसी चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है।
शुक्रवार दोपहर को जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में पंचायत कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
शर्मा ने कहा कि बीडीसी चुनाव नवंबर-दिसंबर महीने में करवाना ठीक रहेगा।