अगर सड़क बनाई खराब तो ठेकेदारों का भी कटेगा 'ट्रैफिक चालान', नितिन गडकरी ने दी चेतावनी
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
उन्होंने कहा नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए पेनल्टीज और जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
एक सितंबर से पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है.
यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले में भारी जुर्माना लगाता है.
संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.