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गन्ना किसानों को HC से बड़ी राहत, 15% ब्याज के साथ बकाया भुगतान के आदेश

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है, कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया को 1 माह के भीतर 15 फीसदी ब्याज के साथ वापस करें.
     
  • सरकारी कंट्रोल ऑर्डर के तहत गन्ना खरीद से 14 दिन के भीतर गन्ने का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए और अगर भुगतान नहीं होता है तो उस पर 15 फीसदी ब्याज देना होता है.

    मैंने कभी हिंदी भाषा को थोपने की बात नहीं की- अमित शाह
     
  • कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव समेत गन्ना आयुक्त लखनऊ को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
     
  • जिस जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया गया है उन किसानों का ₹160660 रुपये बकाया है. जोकि अभी वापस नहीं किया गया है.
     
  • लेकिन अब इस निर्देश के बाद उन्हें 1 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना ही होगा.

     

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