पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कई राज्यों द्वारा दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसमें बिहार सरकार की याचिका भी शामिल है.
बिहार सरकार कर्नाटक के तर्ज पर कानून लाने पर विचार कर रही है. पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने जनरैल सिंह मामले के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.
लेकिन 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी कर दिया. पटना हाइकोर्ट ने बिहार में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाते हुए एक अप्रैल को बिहार सरकार के रवैये पर हैरानी जताते हुए अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने का आदेश दिया.
बिहार सरकार ने हाइकोर्ट के फैसले के मद्देनजर 11 अप्रैल को आदेश जारी कर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी. बिहार सरकार ने एक अप्रैल को हाइकोर्ट के अवमानना चलाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 7 मई को नोटिस जारी करते हुए अवमानना की कार्रवाई पर रोग लगाने का आदेश जारी किया.