स्मृति ईरानी के खिलाफ FB पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के निलंबन पर HC का स्टे
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने फेसबुक पर विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं माना है.
बिलासपुर में जस्टिस पी. सेम कोशी की कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हुए आबकारी विभाग में पदस्थ आरक्षक अनुभव तिवारी के निलंबन पर रोक लगा दी है.
साथ ही शासन को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है. दरअसल, याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था. निलंबन के खिलाफ आरक्षक अनुभव तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में अनुभव तिवारी ने बताया था कि वह जांजगीर-चांपा जिले के बाराद्वार में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिसके बात विभाग ने उस पर कार्रवाई की थी.