शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016 के जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए मंजूरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का गृह विभाग सभी तथ्यों पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लेगा।
पुलिस ने कन्हैया और अन्य के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था जिसमे ये कहा गया था कि नौ फरवरी, 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में कन्हैया कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में राष्ट्रदोही नारेबाजी का समर्थन किया था।
इसके लिए पुलिस ने राष्ट्रद्रोह मामले में कन्हैया और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी मांगी थी।
किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सिर्फ पुलिस की चार्जशीट पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती और ऐसे में देशद्रोह की धारा रद्द हो जाती है।
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