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कानूनी राय के बाद जनता के हित में फैसला करेगी सरकार

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे कानूनी राय के लिए भेजने का फैसला किया है ताकि आम जनता को लगने वाले भारी भरकम जुर्माने से राहत दिलाई जा सके। इसके लिए मंगलवार को परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक के बाद अकबर ने बताया कि कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आम जनता के हितों को ध्यान में रखते सरकार अगला कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने नए एक्ट के उन पहलुओं पर फोकस किया है जिनमें राज्य सरकार को संशोधन का अधिकार दिया गया है। चूंकि यह देशभर में लागू होने वाला कानून है इस कारण राज्य सरकार इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकती। इसलिए कानूनी रास्ता तलाशकर उसमें संशोधन किए जाने पर विचार किया गया। विधि विभाग से कहा गया है कि वह अर्थदंड को लेकर भी वस्तुस्थिति स्पष्ट करे।
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कानूनी राय मिलने और उस पर फैसला लिए जाने तक पुलिस और परिवहन अमले से कहा गया है कि चालानी कार्रवाई करते समय संवेदनशीलता से काम करें। मंत्री के साथ बैठक में सचिव विधि एवं विधायी रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन मनोज पिंगुआ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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