उत्तराखंड प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के 64 पद आरक्षित

95 विकासखंडों वाले उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। प्रमुख के कुल 95 पदों में से 64 आरक्षित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए सर्वाधिक 51 पद रखे गए हैं। 31 पद सामान्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। 
इसके साथ ही ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण कर पंचायतीराज निदेशालय ने इसकी सूची शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। माना जा रहा है कि अब हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग दो-तीन दिन के भीतर अधिसूचना जारी कर सकता है।
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पंचायतीराज निदेशालय की ओर से क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए तय किए गए आरक्षण के मुताबिक 27 पद सामान्य महिला, दो अनुसूचित जनजाति महिला, 15 अनुसूचित जाति महिला व सात अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिए कुल आरक्षित पदों की संख्या 51 है। इसके अलावा 31 पद अनारक्षित हैं, जबकि चार ओबीसी, आठ अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 
वहीं, हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। इस बारे में जिलों से मिले आरक्षण प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद पंचायतीराज निदेशालय ने इसकी सूचना शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है।
अपर निदेशक पंचायतीराज मनोज तिवारी के अनुसार इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मेल के जरिये यह सूची भेजी गई है और सोमवार को हार्डकॉपी भी सौंप दी जाएगी।  

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