चालान की राशि बढ़ने पर राहत देने की तैयारी में दिल्ली सरकार, जारी कर सकती है नोटिफिकेशन

राजधानी में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली परिवहन विभाग एक या दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा नए कानून के तहत विभिन्न श्रेणियों में चालान की राशि कई गुना बढ़ाई गई है।दिल्ली परिवहन निगम लोगों की सहूलियत के लिए सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कंपाउंडिंग (समझौता) के जरिए चालान की राशि में छूट दे सकता है। इस नोटिफिकेशन को बनाने में निगम गहनता से काम कर रहा है। हालांकि, गंभीर श्रेणी में आने वाले चालान पर छूट नहीं मिलेगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जनता और यातायात नियम पालन के बीच में बेहतर संतुलन बनाने की बात कही है। साथ ही, कोर्ट में चालान भुगतने की प्रक्रिया से लोगों को बचाने के लिए कंपाउंडिंग सिस्टम पर भी जोर दिया है। 

कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य हितधारकों के साथ गंभीर परामर्श लिया जा रहा है। हालांकि, कंपाउंडिंग सिस्टम के तहत लोगों को मौके पर चालान भुगतना होगा। सिर्फ उन्हीं नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि में छूट मिलेगी, जिन्हें कंपाउंडिंग श्रेणी में रखा जाएगा। मौके पर चालान भुगतने के दौरान किस श्रेणी में लोगों को कितनी छूट मिलेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी परिवहन निगम द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल सकेगी।

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लोगों और ट्रैफिक पुलिस का बचेगा समय
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, लोगों को कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन के जरिए यह सुविधा रहेगी कि लोग मौके पर चालान का भुगतान चालान की राशि में समझौते के तहत कर सकेंगे। इससे लोगों को चालान की राशि निर्धारित राशि से कम देनी होगी और चालान भुगतने के लिए कोर्ट में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे लोगों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों दोनों को लाभ होगा। क्योंकि, कोर्ट में चालान पहुंचने पर नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक पुलिसकर्मी दोनों को ही पहुंचना पड़ेगा।

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