इस राज्य में बढ़ा विधायकों का यात्रा भत्ता, जानें कितना हुआ इजाफा

 हिमाचल प्रदेश के माननीयों का यात्रा भत्ता ढाई से चार लाख रुपये होने जा रहा है। सरकार ने तीन साल पहले 2016 में उनका यात्रा भत्ता बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया था। शनिवार को यात्रा भत्ता विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद कोई भी विधायक चार लाख और पूर्व विधायक दो लाख रुपये खर्च करने का हकदार हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक, पूर्व विधायक, मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए तीन विधयेक पेश किए गए। इनमें माननीयों के यात्रा भत्ते को बढ़ाकर चार लाख रुपये किया गया है। इस सुविधा से माननीय परिवार सहित देश-विदेश की यात्रा कर पाएंगे।
विधेयक के मुताबिक विधायकों को सालाना चार लाख रुपये इस भत्ते के तौर पर मिलेंगे, जो वर्तमान में ढाई लाख है। पूर्व विधायकों को सालाना दो लाख रुपये निशुल्क यात्रा भत्ते के रूप में मिलेंगे, जो अभी तक सवा लाख रुपये मिल रहे थे। विधयेक में एक प्रावधान यह भी है कि माननीयों के लिए प्रदेश से बाहर टैक्सी बिलों का भुगतान भी इसी राशि से होगा।
एक विधेयक विधायकों के लिए, दूसरा मंत्रियों और तीसरा विधयेक  विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पेश किया गया। विधेयकों के पेश किए जाने के दौरान विपक्ष की ओर से भी कोई विरोध नहीं किया गया। ऐसे में तीन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पास हो जाएंगे।
1984 में मिलते थे रेलवे कूपन
1984-85 में विधायकों को रेल में सफर करने के लिए कूपन की सुविधा प्राप्त थी। हर विधायक एक साल के दौरान 15 हजार किलोमीटर रेल यात्रा कर सकता था। इस कूपन की व्यवस्था 2002 तक कायम रही। 2010 में विधायकों के लिए रेल के साथ हवाई सुविधा भी जोड़ दी गई। विधायक के लिए 75 हजार रुपये सालाना खर्च करने की सीमा तय थी। पूर्व विधायकों को 57 हजार रुपये खर्च करने की व्यवस्था हुई। उसके बाद 2016 में विधायक व पूर्व विधायकों के यात्रा भत्तों में संशोधन किया गया। विधायक व पूर्व विधायक परिवार के सदस्यों को भी साथ ले जा सकते हैं।
तीन साल पहले बढ़ा था वेतन
विधायकों को मिलने वाले वेतन-भत्तों में सरकार ने 2016 में वृद्धि की थी। इसमें बेसिक बढ़ाने के साथ विधानसभा क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन, ऑफिस और डाटा ऑपरेटर भत्ता शामिल हैं। 2010 में डाटा ऑपरेटर भत्ते का प्रावधान नहीं था। 
एक दिन का विधायक 84,240 रुपये पेंशन का हकदार
यदि कोई नेता एक दिन के लिए विधायक रहता है तो वह जीवनभर 84,240 रुपये मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है। यदि कोई दो बार विधायक रहें तो वह हर वर्ष एक हजार के साथ पांच हजार रुपये पेंशन में अतिरिक्त जुड़ जाते हैं।

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