दून में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 16 सौ पूर्व प्रत्याशी

 जनपद में 2014 में पंचायत चुनाव लड़ने वाले 1617 प्रत्याशियों को आयोग ने अयोग्य घोषित किया है। इन प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चों का ब्योरा आयोग को नहीं दिया है। ऐसे में इस चुनाव में ये प्रत्याशी दावेदारी नहीं कर सकेंगे। आयोग के निर्देश पर पंचस्थानी कार्यालय ऐसे प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। 
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरी बार किस्मत आजमाने की तैयारी में जुटे प्रत्याशियों के लिए बुरी खबर है। पिछले चुनाव में जीत-हार के बाद चुनाव खर्च का विवरण न देना ऐसे प्रत्याशियों को इस बार भारी पड़ेगा। 
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचस्थानी कार्यालय ने इन प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इनकी सूची संबंधित विकासखंडों को भी जारी कर दी गई है। ताकि 2019 के लिए यह दावेदारी करें तो इनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए। 
चुनाव लड़ने से वंचित होने वाले इन प्रत्याशियों में जिला पंचायत के 99, क्षेत्र पंचायत के 709 तो सबसे ज्यादा प्रधान पद के 809 पूर्व प्रत्याशी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन प्रत्याशियों को एक बार फिर नोटिस भेजा जा रहा है। ताकि वह अपनी गलती से वाकिफ हो सकें। 
हालांकि चुनाव खर्चों का ब्योरा जमा कराने वाले प्रत्याशियों को रसीद दिखाने का मौका भी दिया जाएगा। चुनाव आचार संहिता के बाद ऐसे प्रत्याशियों की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। 

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