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पब्लिक सर्विस गारंटी कानून आठ साल पहले से लागू करने पर विपक्ष ने उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश लोकसेवा गारंटी एक्ट संशोधन एवं विधि मान्यकरण, विधयेक 2019 पारित हुआ। इस विधयेक पर चर्चा के दैरान माकपा विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री ने एतराज़ जताया और कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार विधेयक को पीछे से लागू कर रही है, जोकि देश और प्रदेश में पहली बार हो रहा है। लेकिन इस कानून को अधिसूचित नहीं किया गया। 2011 में भाजपा सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी कानून अधिसूचना जारी किए बिना लागू कर दिया। इस बीच आठ साल गुजर गए मगर गैर कानूनी तरीके से सबकुछ होता रहा। भाजपा के पास बहुमत होने से संशोधन विधेयक पारित हो गया, इस पर कांग्रेस विधायकों ने कई सवाल उठाए हैं।
विपक्ष का आरोप है कि पिछली भाजपा सरकार के समय में ये विधेयक लागू किया गया था। लेकिन सरकार ने इसे अधिसूचित नहीं किया। सरकार को इसे नॉटीफाई करना चाहिए था। लेकिन इतने लंबे अरसे से नहीं किया गया। ऐसे कानून पुराने वक्त से लागू नहीं किया जा सकता। राकेश सिंघा ने कहा कोई भी कानून पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा सकता। सदन में बिल नम्बर दस हिमाचल प्रदेश लोकसेवा गारंटी संशोधित विधयेक पारित कर दिया गया।