हिमाचल विधानसभा सत्र: धारा 118 को लेकर सीएम जयराम ने कही बड़ी बात
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि धारा 118 को न तो खत्म किया जाएगा और न ही इसमें संशोधन होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को सदन के पटल पर रखी सूचना में पूर्व मुख्यमंत्री के इस सवाल का जवाब दिया।इस धारा से छेड़खानी की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने सोमवार को सदन में इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अर्की के कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रश्न किया कि सरकार हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 में संशोधन करने या इसे समाप्त करने का विचार कर रही है?
इसके जवाब में सीएम ने लिखित में ‘जी नहीं’ कहा। आगे सवाल किया कि यदि हां तो क्या इससे प्रदेश के लोगों के हितों को नुकसान होगा? इसमें संशोधन करने से प्रदेश सरकार और हिमाचल के लोगों को क्या फायदा होने की संभावना है, ब्योरा दें। इसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिखित जबाब दिया कि इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।