पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लिया, अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है. चिदंबरम से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, जहां अदालत ने दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.
ईडी वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी का हलफनामा हमतक पहुंचने से पहले अखबार के फ्रंटपेज पर था. जिसपर ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये आपको देने के बाद लीक हुआ होगा, सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सब ईडी ने ही लीक किया है. ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: करप्शन पर सरकार की मार, CBIC के 22 अफसरों को जबरन किया रिटायरपी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटकापूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके अलावा पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, अभी ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसपर भी सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई रिमांड के खिलाफ जो याचिका है अगर उसमें सुनवाई करनी है तो आपको रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करनी होगी.