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कोऑपरेटिव बैंक घोटाला: बढ़ सकती हैं अजित पवार की मुश्किलें, FIR दर्ज करने के आदेश

महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव बैंक घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को राकांपा प्रमुख शरद पवार केे भतीजे व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ पांच दिन के भीतर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि, राज्य सहकारी बैंक निदेशक बोर्ड की एक भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं था. अगर कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी. कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है उसकी पुरी जानकारी नही है.
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इस बैंक के निदेशक बोर्ड पर 55 सदस्य थे. इस मामले में एफआईआर दाखिल करने का आदेश है. ऐसी खबर सुनने मे आई है. अभी तक मेरे वकील के पास मामले की कॉपी नहीं आई है. जबकि अदालत ने कहा कि इस मामले में पहली नजर में उनके खिलाफ विश्वसनीय सुबूत हैं.

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