अरविंद केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, यहां जानिए- पूरा मामला

2014 में एक धरना-प्रदर्शन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य को कोर्ट से राहत मिली है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सभी को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि आरोपपत्र में ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर संज्ञान लेकर मुकदमा चलाया जा सके। ऐसे में सभी को केस से आरोप मुक्त किया जाता है।
पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा गोपाल राय, संजय सिंह, दिलीप पांडे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि रेल भवन के नजदीक बैरिकेड तोड़े गए और धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। कुछ पुलिसकर्मी भी इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। हालांकि पुलिस के आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान ही नहीं लिया और सभी को आरोपमुक्त कर दिया।

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