विजेंद्र गुप्ता की मानहानि शिकायत रद्द कराने को हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी समन निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस ओहरी ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या 'रीट्वीट को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है, यह सुनवाई के दौरान तय होगा।
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है, और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की। 

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गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी क्षवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार, दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी प्रमुख की हत्या के कथित षडयंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।

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