बकाएदारों पर मेहरबान हुई सरकार, बकाया टैक्स पर बड़ी छूट का ऐलान

राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार (The State Government) बकाएदारों पर मेहरबान हो गई है. सरकार ने प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों के टैक्स (Local Body Taxes) बकाएदारों को बड़ी छूट देने की घोषणा की है. प्रदेश के सबसे बड़े निकाय यानी अकेले जयपुर नगर निगम में ही सभी तरह के टैक्स मिलाकर कुल 258 करोड़ रुपए की छूट जनता को दी जा रही है. वहीं, प्रतिवर्ष समय पर टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को भी सरकार ने अलग से 5 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है. सरकारी छूट की मियाद 31 दिसंबर 2019 तक रखी गई है.

गहलोत सरकार कर रही है नित नए प्रयोग
शहरी निकायों की माली हालत को सुधारने के लिए अशोक गहलोत सरकार नित नए प्रयोग कर रही है. सूबे की राज्य सरकार ने पहली बार नगरीय निकाय क्षेत्रों के बकाएदारों से यूडी और हाउस टैक्स वसूलने के लिए बड़ी घोषणा की है. राज्य सरकार ने तमाम प्राधिकरण, यूआईटी और नगरीय निकायों को आदेश जारी कर विभिन्न बकाएदारों को टैक्स में छूट देने के निर्देश दिए हैं.

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पेनाल्‍टी में 100 प्रतिशत की दी जा रही छूट
सरकार की घोषणा के अनुसार, अब निकाय क्षेत्र में रहने वाली लोग मूल टैक्स 50 प्रतिशत छूट और इस पर लगने वाली पेनाल्‍टी में 100 प्रतिशत छूट के साथ जमा करा सकते हैं. छूट यूडी टैक्स लागू होने से लेकर वर्ष 2011 तक के बकाया टैक्स राशि और उस पर लगने वाले आर्थिक दंड पर दी गई है. इसके अलावा वर्ष 2011 से 2019-20 तक का एक मुश्त टैक्स जमा कराने पर इस पर लगने वाली पेनाल्‍टी में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है.

जयपुर नगर निगम को 20 करोड़ की आय
पहली बार मिली इस बड़ी छूट के बाद अब जयपुर नगर निगम बकाएदारों को छूट की जानकारी देने में जुटा है. कंगाली से जूझ रहे जयपुर नगर निगम को इस छूट की शुरुआत में ही 20 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है. यह पिछले साल से दोगुना राजस्व है. ऐसे में इस छूट के सहारे जनता को तो लाभ मिल ही रहा है, वहीं कंगाली के मुहाने पर खड़े निकाय भी अपनी झोली भरकर विकास करवा पाने में सक्षम हो सकेंगे.

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