MLA कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में आरोप तय

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए साक्ष्य मौजूद है. कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किए हैं.

डोभाल-डेमोक्रेसी और डेवलेपमेंट...'मिशन कश्मीर' के लिए मोदी का '3-D' फॉर्मूला

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स लाया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है. घायल पीड़िता के वकील को भी एम्स लाया गया है. वह अभी कोमा में हैं. बता दें कि अप्रैल 2017 में नाबालिग लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. उसने विधायक के करीबियों पर भी उसके यौन शोषण का आरोप लगाया था. मामला सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

More videos

See All