पॉलीथिन पर नगर निगम सख्त, बेचने वालों पर लगेगा एक लाख जुर्माना

बाजार में बेधड़क उपयोग हो रही पॉलीथिन को लेकर नगर निगम अब सख्ती के मूड में है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने होलसेलरों का सामान जब्त कर उनसे एक लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित हो ठेलियों का पूरा रिकार्ड मांगा गया है। सभी डेयरियों की सूची मांगी गई है। 
नगर निगम के पार्षद कक्ष में महापौर ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. कैलाश जोशी और वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरके सिंह के साथ निगम के सफाई सुपरवाइजरों व निरीक्षकों की बैठक बुलाई। महापौर ने प्रतिबंधित पॉलीथिन पर कार्रवाई के आदेश देते हुए होलसेलरों पर पूरा माल जब्त करने के निर्देश दिए। 
साथ ही फुटकर दुकानदारों पर भी चालान की कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही शहर में खुली हर डेयरी का रिकार्ड मांगा गया। जिसमें बताना होगा कि डेयरी में कितने पशु और वहां से गोबर का निस्तारण कैसे हो रहा। महापौर ने सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकार्ड भी तलब किया। चेतावनी दी कि यदि वार्ड में सफाई कर्मी नदारद होंगे तो सुपरवाइजरों व निरीक्षकों पर कार्रवाई होगी। 
अवैध रूप से लग रही ठेलियों पर शिकंजा कसते हुए महापौर ने इनका भी रिकार्ड मांगा है। वार्ड निरीक्षक को बताना होगा कि उसके क्षेत्र में कितनी ठेलियां हैं। इनमें कितनी लाइसेंसी हैं और कितनी गैर-लाइसेंसी। 

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