नगर पालिका परिषद मसूरी सभासद की सदस्यता पर दो सप्ताह में लें फैसला: हाईकोर्ट
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद मसूरी की सभासद गीता कुमांई की सदस्यता पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए हैं।
हाईकोर्ट में मसूरी से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी केदार सिंह की याचिका पर सुनवाई की गई। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। यानि तब तक सभासद गीता कुमांई की सदस्यता पर निर्णय लेना होगा। इससे पहले भी कोर्ट उत्तराखंड शासन को नगर पालिका अधिनियम की धारा-40 के तहत कार्रवाई के लिए कह चुका है।
पूर्व के आदेश में शासन ने कार्रवाई से पहले पालिका सभासद से जवाब मांगा था। इस पर सभासद ने जवाब के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। यह प्रकरण अब तक शासन में भी विचाराधीन चल रहा है।