राजस्थान में हुक्का बार पर लगेगा बैन, विधानसभा में बिल हुआ पास

राजस्थान में हुक्का बार पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगने जा रही है. राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया.
इस विधेयक में  हुक्का बार पर पाबंदी का प्रावधान है. हुक्का बार चलाने पर अब 1 साल से लेकर तीन साल तक की सजा और 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हुक्का बार की वजह से प्रदेश के युवा नशे की लत में घुसते जा रहे थे, इसे रोकना जरूरी था. हुक्का बार के खिलाफ कोई कानून नहीं होने की वजह से पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी. इस विधेयक में धारा 4 में संशोधन करके हुक्का बार के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है. इस विधेयक के जरिए केवल हुक्का बार पर पाबंदी रहेगी, घरों में देसी हुक्का पर पाबंदी के प्रावधान नहीं किए हैं. कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था.

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