उत्तराखंड पंचायत चुनाव: पुरानी नियमावली से होंगे चुनाव, आज से शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया

पंचायत राज संशोधन एक्ट 2019 के बावजूद इस बार के पंचायत चुनाव पुरानी नियमावली के आधार पर ही कराए जाएंगे। सरकार ने न्याय विभाग से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचित कर दिया गया है। इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होने जा रही है। इसमें करीब एक महीने का समय लग जाएगा। 
 हाईकोर्ट में दिए गए शपथपत्र में सरकार ने चार महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने की बात कही है। नियमावली पर फैसला और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने जैसे कदमों को पंचायत चुनाव के लिहाज से सरकार की गंभीर कवायद माना जा रहा है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी जिलों को भेजे जाने वाले दिशा निर्देशों से संबंधित सामग्री तैयार करने में सहूलियत रहेगी। हालांकि चुनाव का कार्यक्रम तब ही प्रस्तावित किया जा सकेगा, जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों का आरक्षण तय हो जाएगा।

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