केंद्र के समान ही मिले राज्य सरकार के कर्मियों को डीए

ऑल इंडिया सेंट्रल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक यानी केंद्र सरकार के नियमानुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है, उसी नियम के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्देश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (एसएटी) ने दिया है. तीन महीने के अंदर अखिल भारतीय केंद्रीय मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए देने की प्रक्रिया को राज्य के मुख्य सचिव को पूरा करना होगा. 
शुक्रवार को महंगाई भत्ता संबंधी फैसला सुनाते हुए एसएटी के न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग व न्यायाधीश सुबेश कुमार दास की खंडपीठ ने कहा कि चेन्नई व दिल्ली में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुताबिक महंगाई भत्ता मिलता है. लेकिन बंगाल में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऐसा नहीं मिलता. यह व्यवहार भेदभाव वाला है.

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