90 दिन में मिलेंगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 45 दिन में होगी स्वीकृत

देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि सामाजिक सुरक्षा सहित समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दिये जाने वाले राज्य स्तरीय 4 पुरूस्कारों का दायरा बढ़ाते हुए अब जिला स्तर पर भी यह पुरूस्कार दिये जाने की घोषणा की। जिला स्तर पर पहली बार 14 अप्रेल 2020 को यह पुरूस्कार दिये जायेंगें। 

मेघवाल विधानसभा में मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना की 208 अरब, 76 करोड़ 37 लाख 36 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि जोधपुर में 91 लाख रुपये की लागत से बाल परामर्श एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जाएगी। यहां बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को आत्म निर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों में नशे प्रवृति को रोकने और उन्हें नशे की आदत से बाहर निकालने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जयपुर,जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर ’’समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों’’ की स्थापना की जाएगी। वहीं अनाथ बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं समुचित विकास के लिए ’’विशेष नीति ’’ तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सम्बल ग्राम विकास योजना में भी शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेगी।
मेघवाल ने कहा कि पूर्व में भौतिक सत्यापन के अभाव में बिना जांच किये ही 4 लाख पेंशन धारकों को मृत घोषित कर उनकी पेंशन का भुगतान बंद कर दिया गया था। जिसकी दोबारा जांच कर पात्र पेंशन धारकों को पेंशन दिया जाना शुरू किया गया। भविष्य में पेंशनधारियों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि ई-मित्र कियोेस्क तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर आधार कार्ड आधारित भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराए जाने पर पेंशनर को उस दिन जीवित होने का प्रमाण पत्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पेंशन आवेदन के 90 दिन में ही आवेदक को पेंशन मिल सकेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आवेदन करने के 45 दिन तक पेंशन आवेदन का निस्तारण नहीं करने पर 45 दिन में स्वतः पेंशन स्वीकृत मानी जाएगी तथा आगामी 45 दिन में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। 

मेघवाल ने कहा कि पालनहार योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं सत्यापन प्रक्रिया में इस वर्ष 18 मार्च से सरलीकरण कर इसे पेंशन पोर्टल, पीडीएस पोर्टल तथा शाला दर्पण पोर्टल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में भामाशाह तथा आधार दोनों की एक साथ अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आवेदन में कोई आक्षेप होने पर आक्षेप को भी 1 माह में पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

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