कर्नाटक के 3 विधायक हुए अयोग्य, लेकिन चुनाव आयोग पलट सकता है खेल

कर्नाटक के तीन विधायकों को बगावत की सजा मिल गई है. स्पीकर ने इन विधायकों को विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. ये विधायक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक यानी 2023 तक अयोग्य रहेंगे. यानी अगर 2023 से पहले चुनाव नहीं हुआ तो ये विधायक कहीं से भी विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. अयोग्य घोषित होने वाले कांग्रेस के दो बागी रमेश जारकिहोली और महेश कुमातल्ली के अलावा एक निर्दलीय विधायक आर शंकर हैं.
स्पीकर केआर रमेश कुमार ने अपने फैसले में कहा कि इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की. स्पीकर के मुताबिक कुछ दिनों में वो बाकी बचे 14 विधायकों के इस्तीफे पर भी फैसला लेंगे. अब अयोग्य ठहराए गए विधायकों के सामने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है.
हालांकि, स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों के कार्यकाल पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेगा. स्पीकर के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने 2018 में दिए गए तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के एक स्टेटमेंट का हवाला दिया. बीजेपी ने रावत के इस बयान के हवाले से कहा कि अयोग्य विधायकों के उपचुनाव में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) विधायकों को अयोग्य घोषित करने से संबंधित एक मामले का हवाला दिया.

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