तेजस्वी की अर्जी खारिज, अलग-अलग चलेगा सीबीआई और ईडी मामले में ट्रायल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में ट्रायल का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने अर्जी लगाई थी कि जब तक सीबीआई का ट्रायल चलता है ईडी का ट्रायल रोक दिया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीबीआई और ईडी दोनों के ट्रायल साथ चलेंगे। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
क्या है मामला?
सीबीआई के अनुसार, रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने कोचर बंधुओं को लीज पर आईआरसीटीसी के 2 होटल दिलाए और इसके बदले पटना में 3 एकड़ बेशकीमती जमीन ली।’ इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था। आयकर विभाग इस जमीन को जब्त कर चुका है। इस मामले में मनी लाउंड्रिंग के मसले को ईडी जांच रही है। उसने 27 जुलाई 2017 को अलग से मुकदमा किया था।
सीबीआई ने रेलवे होटल टेंडर घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, विनय कोचर, विजय कोचर, पीके गोयल (पूर्व एमडी, आईआरसीटीसी), विक्रमजीत सिंह अहलुवालिया, बी.के.अग्रवाल, वी.के.अस्थाना, आर.के.गोगिया (सभी आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर), रमेश सक्सेना (आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक) समेत कुल 12 लोग व 2 कंपनियों पर चार्जशीट दायर किया था।