निषेधाज्ञा के उल्लंघन को लेकर केजरीवाल, सिसोदिया और सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमे पर रोक

दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने 2014 में एक आंदोलन के दौरान कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

अडिशनल सेशंस जज अरुण भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में मैजिस्ट्रेट अदालत के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें उनके खिलाफ आरोप तय करते हुए मामले में मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐडवोकेट मोहम्मद इरशाद के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि आप नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से तय किए गए आरोपों में खामियां हैं। 

निचली अदालत ने पांच जुलाई को आप प्रमुखों के खिलाफ मामले में आरोप तय करते हुए कहा था कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पहली नजर में उनके खिलाफ गंभीर शक पैदा होता है। विधायक राखी बिरला के खिलाफ भी आरोप तय किए गए। हालांकि उन्होंने अब तक मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दी है। 

साउथ दिल्ली में कथित तौर पर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति रैकेट पर छापे की कार्रवाई करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर केजरीवाल और अन्य नेताओं ने 20 जनवरी, 2014 को रेल भवन के बाहर धरना दिया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने 19 जनवरी, 2014 को रेल भवन और पार्ल्यामेंट स्ट्रीट के पास नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और विजय चौक इलाकों में निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे। आप नेताओं ने इसके अगले दिन वहां जमा होकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।

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