2013 के तादोंग लाठीचार्ज मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सिक्किम के ADGP अक्षय सचदेवा निलंबित

गंगटोक सिक्किम सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अक्षय सचदेवा (आइपीएस) को मंगलवार को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के प्रधानसचिव की ओर से 16 जुलाई को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ जांच के लिए मुख्य सचिव के अधीन तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। आइपीएस सचदेवा प्रतिनियुक्ति पर स्टेट बैंक आफ सिक्किम के रिकवरी ऑफिसर व चिफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में तैनात थे।

11 फरवरी 2013 को तादोंग डांड़ागांव स्थित सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा मुख्यालय पर पुलिस अफसर के रूप में अक्षय सचदेवा ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। इसको लेकर कला राई व अन्य ने सिकिक्म सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई 2019 को सिक्किम के डीजीपी अरूणा माथुल को आइपीएस सचदेवा पर कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया था। इसी मामले की जांच के लिए मंगलवार को प्रिसिपल सेक्रेटरी के अधीने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।
कमेटी में सिक्किम गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व डीजीपी भी होंगे। कमेटी जल्द से जल्द सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। जांच व निलंबन के दौरान एडीजीपी अक्षय सचदेव मुख्यालय गंगटोक में रहेंगे। मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इजाजत लेनी होगी।

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