NRC: SC में केंद्र और असम सरकार की अर्जी, डेडलाइन बढ़ाने की मांग

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. दोनों सरकारों ने एनआरसी की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाने की गुजारिश की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतनी जल्दी एनआरसी संभव नहीं है. इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम मामला देखेंगे.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में को एनआरसी समन्वयक को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरएसी) में नाम शामिल नहीं होने के मामले में चुनौती देने वाले लोगों को उचित मौका मुहैया कराने के लिए कहा था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने समन्वयक प्रतीक हजेला से कहा, "आपको 31 जुलाई की समयसीमा तक काम पूरा करना है, सिर्फ इस वजह से प्रक्रिया को जल्दबाजी में न करें."
अदालत ने कहा, "कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं कि कैसे दावे और आपत्तियों के साथ निपटा जा रहा है और मीडिया हमेशा गलत नहीं होता है. कभी-कभी वे सही होते हैं. कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए और यह सही तरीके से किया जाए."
अदालत ने समन्वयक से एनआरसी से एक पूर्व सैनिक को स्पष्ट रूप से संभवत: बाहर रखने के बारे में पूछा और इसे एक परेशान करने वाली घटना करार दिया. अदालत ने हजेला को एक उचित प्रक्रिया से मामले पर निर्णय लेने और एनआरसी प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने के लिए कहा.

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