सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित की योग्यता

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने योग्यता निर्धारित कर दी है. यह आरक्षण राज्य सरकार के सिविल पद व सेवाओं तथा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए है. इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति व ओबीसी के आरक्षण के दायरे के बाहर के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण राज्य सरकार में  सिविल पदों व सेवाओं तथा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में होगा. हालांकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी तथा अन्य कुछ पद इसके दायरे से बाहर होंगे. इसके अलावा ग्रुप ए में सबसे निचले ग्रेड के ऊपर के पद भी इससे बाहर होंगे.
राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए जो योग्यता निर्धारित की है, उसके तहत परिवार की कुल सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आय में परिवार की आय के सभी श्रोतों को गिना जायेगा, जिनमें वेतन, कृषि, व्यापार, पेशे से होने वाली आय शामिल है. आवेदन के वर्ष के पूर्व के वित्त वर्ष की आय को माना जायेगा. इसके अलावा आरक्षण का लाभ वही लोग ले सकेंगे, जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं है. आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक नहीं होना चाहिए. आवासीय प्लॉट 100 वर्ग यार्ड से अधिक अधिसूचित नगरपालिका में न हो.
 

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