UP कैबिनेट की बैठक : घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत, मिलावट करने वालों पर शिकंजा

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी सरकार ने घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पांच गुना गृहकर घटाकर अब डेढ़ गुना कर दिया है। इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी अंकुश लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ खाने के मिलावट होने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक स्वर से मुहर लगा दी है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से संपत्ति वर्गीकरण की असमानता को दूर किया गया है। बदले नियम के तहत अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानों मसलन चाय, अंडा, पान, सब्जी, ब्रेड, दूध, दर्जी, धोबी-लॉन्ड्री, फल, फोटो स्टेट, हेयर ड्रेसर आदि की दुकानों के लिए आवासीय दर से अब डेढ़ गुना ही कर लिया जाएगा। अभी तक यह दर पांच गुना थी। इस फैसले से प्रदेश में लाखों की संख्या में छोटे दुकानदारों को फायदा होगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम सीमा में स्थित भवन और भूमि पर संपत्ति कर लगाए जाने का प्रावधान है। संपत्ति कर के तहत सामान्य कर (भवन कर), जल कर और जल निस्तारण कर (सीवर कर) आते हैं। यह कर भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं। कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए नगर निगमों में आवासीय भवनों के संपत्ति कर के लिए स्वनिर्धारण का विकल्प लागू किया गया और उप्र नगर निगम संपत्ति कर नियामवली, 2000 बनाई गई। 2009 में उप्र नगर निगम अधिनियम, 1959 में संशोधन कर अनावासीय भवनों के कर निर्धारण के लिए भी स्वकर निर्धारण का प्रावधान कर उप्र नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन, 2013 जारी की गई थी। अब इसमें बदलाव किया गया है।

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