सुप्रीम कोर्ट का आसाराम को जमानत देने से इनकार, गुजरात में ट्रायल कोर्ट से सुनवाई पूरी करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को उनके खिलाफ यौन शोषण मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुकदमे को पहले पूरा करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में ट्रायल कोर्ट से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आसाराम बापू के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया, जब गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मामले की निचली अदालत में सुनवाई जारी है और अभी 210 गवाहों का परीक्षण होना बाकी है। पीठ ने जमानत याचिका रद करते हुए कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखे और वह गुजरात हाई कोर्ट द्वारा की गई प्रथमदृष्टया टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना अपना काम करे।

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