नियम तोड़ने पर उद्योग मंत्री ने आठ स्टोन क्रशर संचालकों को लगाया 50-50 हजार जुर्माना

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए पुलिस व प्रशासन की टीम के साथ रविवार को इंदौरा तहसील के डमटाल, माजरा टिपरी, जवाली व अन्य क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने 18 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया, जबकि 12 की माइनिंग लीज को भी चेक किया। 8 स्टोन क्रशरों की माइनिंग लीज में नियमों के अनुरूप कार्य न करने तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया। उन्होंने जवाली की महत्वाकाक्षी सिद्धाथा सिंचाई परियोजना के नजदीक आइपीएच विभाग की ओर से संचालित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं की सुरक्षा के मद्देनजर इस एरिया में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर एक स्टोन क्रशर की लीज को निरस्त करने के भी निर्देश दिए। कहा कि किसानों-बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
बिक्रम ठाकुर ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए मौके पर चार वाहन जब्त किए। उन्होंने एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी सहित दो टिपरों को जब्त किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार और नशाखोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है। ऐसे मामले सामने आने पर किसी भी स्तर पर कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इन मामलों की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को तालमेल और सहयोग से कार्य करने पर की नसीहत दी। ऐसे मामलों में कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से परहेज नहीं किया जाएगा।

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