सीएम का निर्देश : सचिवालय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही हो पेंशन व सभी देय का भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय के सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों को पेंशन व सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभ सेवानिवृत्ति तिथि पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह मृत कर्मियों के आश्रितों को पेंशन व अन्य लाभ भी दिलाने को कहा है।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सचिवालय, जहां से सरकार चलती है, वहां की व्यवस्था से पूरे प्रदेश को अच्छे काम का संदेश जाना चाहिए। मगर, समय-समय पर यहां ऐसे मामले सामने आते हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। स्थिति ये है कि सचिवालय कर्मी रिटायरमेंट के बाद अपने ड्यूज के लिए भटकते नजर आते हैं। मृतक आश्रितों को नियुक्ति व अन्य भुगतान के लिए दर-दर भटकना और शोषण का शिकार होना पड़ता है। 

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पहला, सेवानिवृत्ति के भुगतान के जितने भी मामले लंबित हैं, मुख्यमंत्री ने उन सभी को अभियान चलाकर दो महीने के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, सामूहिक जीवन बीमा आदि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही देने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। 

मृत कर्मी के परिवार में मृतक आश्रित को नौकरी व कर्मी के परिजनों को उसके देय के भुगतान की व्यवस्था की भी पारदर्शी प्रणाली स्थापित कर कार्यवाही को कहा गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू करते हुए कर्मचारियों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मांग ली हैं। 

इससे प्रत्येक कर्मी का सेवा रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा और कर्मी की सेवानिवृत्ति या किसी अनहोनी पर उसके परिजनों की तय समय में सहायता में मदद मिलेगी।
ये सूचनाएं मांगीं
  • सभी तरह से सेवा पुस्तिका पूर्ण या नहीं।
  • जीपीएफ पासबुक का ब्योरा अपडेट है या नहीं।
  • लंबित अनुशासनिक कार्यवाही का ब्योरा।
  • लंबित अभियोजन स्वीकृति का ब्योरा।
  • सेवारत व सेवानिवृत्ति कर्मी की लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति।
  • सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा देयकों के भुगतान की स्थिति।
  • सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन पुनरीक्षण की स्थिति।
  • कार्मिकों के लंबित एसीपी की स्थिति।
  • कार्मिकों के किए गए स्थानांतरण के अनुपालन की स्थिति।

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