हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कानून में किया संशोधन, HC ने किया जवाब तलब

हरियाणा सरकार ने केंद्रीय एक्ट  ‘राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्युजिशन एक्ट – 2013’ में संशोधन कर दिया। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है। क्योकि इस तरह के एक्ट में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार इसमें गलत तरीके से संशोधन कर भूखंडों पर अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है।
इस मामले में हाईकोर्ट से मांग करते हुए याची ने कहा कि हरियाणा सरकार की इस अधिसूचना को रद किया जाए। जिसमे हरियाणा सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर 24 मई 2018 को  24(2) को खत्म कर दिया है।
गुरूग्राम के रहने वाले याची सुखबीर के वकील ने कहा कि 24(2) में यह प्रावधान है कि अगर किसी ने भूखंड के अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा न लियो हो तो उसका जमीन पर कब्जा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसमें संशोधन कर इस एक्ट को ही खत्म कर दिया। याची ने हाईकोर्ट से अपनी जमीन को रिलीज करने की याचना की है।

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