अब 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे गुरुग्राम में, चलते मिले तो होंगे जब्त

गुरुग्राम में अब 10 साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो इन ऑटोरिक्शा को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऑटो रिक्शा के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण को मिलकर 10 दिन में योजना बनाकर मुख्यमंत्री के पास भिजवाने के निर्देश दिए गए। यह योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल को दी गई है। 
ये आदेश शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में दिए। इस बैठक में आज कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। बैठक में एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ लेने के लिए आयु के प्रमाण के तौर पर यदि आवेदक 10वीं कक्षा पास नहीं है तो हरियाणा प्रदेश के स्कूल द्वारा दिया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मान्य होगा।
अगर सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो जारीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के उन सभी व्यक्तियों को लाभ होगा जिनके पास वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने के लिए आयु का कोई प्रमाण नहीं था। मुख्यमंत्री ने इस बारे में राज्य स्तर पर पॉलिसी बनाने के भी आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। 

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