अब राजनीतिक दलों को विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी देनी होगी, सरकार ने बनाए नियम

राजनीतिक दलों को अब विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी देनी होगी. हालांकि अब से पहले मिले विदेशी चंदे की जानकारी देने की जरूरत नहीं है. पिछले हफ्ते पेश हुए बजट में इससे जुड़ा प्रावधान पास कराया गया है.
राजनीतिक दलों पर नजर रखने वाली संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ADR द्वारा हाल में जारी की गई रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई थी कि पार्टियों को विदेश से मिलने वाले चंदे में कई तरह की गड़बड़ियां थी. चंदा देने वाली कम्पनियों के रिकॉर्ड और दस्तावेज अधूरे थे. एक बात ये भी सामने आई थी कि चंदे का ज्यादातर हिस्सा बीजेपी को मिला है. ये रिपोर्ट साल 2016-17 और 2017-18 में मिले चंदे पर आधारित थी.
राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदे को लेकर सवाल उठते रहे हैं. यही वजह है कि अब इसको लेकर सरकार ने कदम उठाया है. अब नए प्रावधान से पार्टियों को आधिकारिक रूप से विदेशी चंदे का विवरण देना होगा. हालांकि अब से पहले के विदेशी चंदे की जानकारी कभी सामने नहीं आ पाएगी.
नए प्रावधान का सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं ने स्वागत किया है. कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मैं इसके पक्ष में हूं, पारदर्शिता होनी चाहिए. वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में अच्छा कदम है. इससे किसी भी पार्टी को नुकसान या लाभ नहीं होगा.

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