अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मिलेगी मौत की सजा, कैबिनेट ने लगाई मुहर

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि, ‘रेलवे संरक्षण फोर्स को सन् २००० से अधिकारियों को ग्रुप ए जैसा लाभ दिया जाएगा. गरीबों को लूटने वाले चिट फंड जमा के घोटालों पर लगाम कसने के लिए कानून लाने का फैसला हुआ जो अनाधिकृत चिट फंड पर शिकंजा कसेगा.
सगे-संबंधियों के बीच राशि जमा करने को दायरे से बाहर रखा गया. पॉक्सो में बच्चों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा मंजूर. किन्नरों को पहचान का हक देने का फैसला भी हुआ. राज्यों में जल विवाद के तेजी से निपटारे के लिए एकीकृत अधिकरण दो साल में फैसला दे यह कैबिनेट ने मंजूर किया.
वो विधायक जो अपने काम से नहीं, Viral Video की वजह से ‘कुख्यात’ हुए!
कैबिनेट ने लिए ये निर्णय
  • मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान.
  • कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी दी.
  • छोटे-छोटे ट्रायब्यूनल को समाप्त करके एक सिंगल ट्रायब्यूनल करने का निर्णय किया गया है.
  • पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई द्वारा शुरु की गई ग्राम सड़क योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.
  • 40 करोड़ असंगठित मजदूरों को न्याय दिलाने पर फैसला लिया गया है.
  • CCEA ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है.
  • मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी.
  • श्रम सुधारों को लेकर काम किया जा रहा है, अब प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए दी जाएगी, साथ ही न्यूनतम मजदूरी हर माह की निश्चित तारीख को दी जाएगी.

More videos

See All