अशोक गहलोत सरकार ने एसी-एसटी वर्ग को दी बड़ी राहत, जारी रहेगा पदोन्नति में आरक्षण

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एससी व एसटी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सरकारी सेवाओं की पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है। एससी व एसटी वर्ग को 11 सितंबर, 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 5 अक्टूबर, 2018 के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत पदोन्नति में आरक्षण को रोकने के लिए पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के केरल के बी.के पवित्रा के निर्णय को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
गहलोत सरकार के इस निर्णय को सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका माना जा रहा है। अब एससी-एसटी वर्ग के कार्मिकों को 11 सितंबर, 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में पूर्व की भांति आरक्षण मिलता रहेगा ।
कार्मिक विभाग ने 5 अक्टूबर,2018 को आदेश जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया था कि एससी व एसटी वर्ग पदोन्नति में आरक्षण लेता है तो अनारक्षित वर्ग पदोन्नति होने पर वह एससी व एसटी वग्र से वरीयता रीगेन करेगा और उनकी वरिष्ठता सुनिश्चित रहेगी ।
अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से एसटी और एसटी कर्मचारी संगठनों के साथ ही मंत्री और विधायक भी पिछली सरकार का आदेश बदलने को लेकर प्रयास कर रहे थे । अब मुख्य सचिव के हस्तक्षेप और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पदोन्नति में पूर्व की भांति आरक्षण मिलता रहेगा । कार्मिक विभाग ने आधिकारिक तौर इसके आदेश जारी कर दिए है।  

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