दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेश गोयल की याचिका पर केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनवाई की अगली तारीख यानी 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
एसएफआईओ ने हाईकोर्ट से कहा कि नरेश गोयल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ 18 हजार करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच की जानी है. एसएफआईओ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा. अभी इस मामले में कई दस्तावेज जमा किए जाने हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछा. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा आरटीजीएस या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है. विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि पेंडिंग केस वाले लोग विदेश चले जाते हैं और फिर सरकार को उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. कोर्ट ने गोयल से कहा कि आपने विदेश जाने का अपना मकसद स्पष्ट नहीं किया है. कोर्ट ने पूछा कि पिछली बार वे कब विदेश गए थे, क्या उनकी एयरलाइन में परेशानी आने के बाद विदेश दौरा हुआ था?

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