सोहराय भवन मामले में हेमंत की पत्नी को नोटिस, सुनवाई 28 को

सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर हरमू में बने सोहराय भवन की जमीन खरीदे जाने को लेकर झामुमाे के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की पत्नी को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इसके साथ जमीन बेचने वाले राजू उरांव को भी नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस रांची के अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार ने दोनों पक्षों को भेजे हैं। इसमें उन्होंेने 28 जुलाई को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में अपर समाहर्ता ने बताया कि सीएनटी एक्ट की धारा-46 के तहत कार्रवाई की जा रही है। धारा के सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। दोनों पक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से सुनवाई के लिए हाजिर हो सकते हैं। सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएनटी एक्ट की धारा-46 के प्रावधान के अनुसार, किसी थाना क्षेत्र का आदिवासी अपने उसी थाना क्षेत्र के ही आदिवासी के साथ अपनी जमीन की खरीद-बिक्री कर सकता है। आरोप है कि कल्पना सोरेन दूसरे थाना क्षेत्र की हैं, लेकिन उन्होंने हरमू में जमीन खरीदी है।

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