मॉब लिंचिंग: पहलू खान मामले में राजस्थान पुलिस ने कोर्ट से मांगी दोबारा जांच की अनुमति

राजस्थान पुलिस ने पहलू खान मामले में फिर से जांच के लिए अलवर के बहरोड की अदालत से अनुमति मांगी है. कुछ दिन पहले ही पुलिस ने पहलू और उसके दो बेटों को गाय तस्करी का दोषी मानकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस की इस चार्जशीट पर सवाल भी खड़े किए गए थे. खुद को आरोपी बनाए जाने पर पहलू खान के बेटे ने कहा कि इससे अच्छा होता अगर सरकार हमें भी मार देती.

बता दें कि पहले दायक की गई चार्जशीट में पहलू खान और उसके बेटों को गोतस्करी का आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट में उन्‍हें आरोपी बनाए जाने पर पहलू खान के बेटे ने हैरानी जाहिर की थी.
पहलू खान के बेटे ने कहा था, 'कांग्रेस सरकार ने भी उनके साथ धोखा किया है. अगर सरकार हमें न्‍याय नहीं दे सकती तो बेहतर होगा कि हमें मार ही दे.' पहलू खान के बेटे इरशाद और आरिफ ने कहा कि चार्जशीट केस के करीब 40 दिन बाद दाखिल हो जाती है, लेकिल अब कई साल बाद राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट पेश की, जिसमें हमें दोषी करार दिया गया है.
चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों को गोतस्करी का आरोपी बनाया गया है. चर्चा यह है कि जब पहलू खान की मॉब लिंचिंग किए जाने का आरोप लगा है और उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है तो उसे गोतस्करी का आरोपी क्यों बनाया गया है. केस के इस पहलू को जानने के लिए न्यूज18 हिन्दी ने बात की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद इरशाद से.

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